मुक्त व्यापार समाप्त होता है
आयकर से संबंधित सामान्य प्रश्न
1800 180 1961(or)
08:00 बजे से - 22:00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)
ई-फ़ाईलिंग और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र
आयकर विवरणी या फॉर्म और अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं की ई-फ़ाईलिंग और सूचना, सुधार, प्रतिदाय और अन्य आयकर प्रसंस्करण से संबंधित प्रश्न
1800 103 0025 (or)
08:00 बजे से - 20:00 बजे से (सोमवार से शुक्रवार
09:00 बजे से - 18:00 बजे से (शनिवार को)
कर सूचना नेटवर्क - एन.मुक्त व्यापार समाप्त होता है एस.डी.एल.
एन.एस.डी.एल. के माध्यम से जारी करने/अपडेट करने के लिए पैन और टैन आवेदन से संबंधित प्रश्न
07:00 बजे से - 23:00 बजे तक (सभी दिन)
निर्धारण वर्ष 2022-2023 के लिए अनिवासी व्यक्ति
निर्धारण वर्ष 2022-2023 के लिए अनिवासी व्यक्ति के लिए लागू विवरणी और फॉर्म
अस्वीकरण:इस पेज की सामग्री केवल अवलोकन और सामान्य मार्गदर्शन देने के लिए है और संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचनाओं का संदर्भ लें।
अनिवासी व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो कर प्रयोजनों के लिए भारत का निवासी नहीं है। यह आदेश निर्धारित करने के लिए कि कोई व्यक्ति अनिवासी है या नहीं, उसकी आवासीय स्थिति को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के तहत निर्धारित करना आवश्यक है, जैसा कि मुक्त व्यापार समाप्त होता है नीचे दिया गया है:
यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है तो वह किसी भी पूर्व वर्ष में भारत का मुक्त व्यापार समाप्त होता है निवासी माना जाएगा:
1. यदि वह पूर्व वर्ष के दौरान 182 दिनों, या उससे अधिक की कालावधि के लिए भारत में है मुक्त व्यापार समाप्त होता है या
2. यदि वह पूर्व वर्ष के दौरान 60 दिनों या उससे अधिक कालावधि के लिए मुक्त व्यापार समाप्त होता है औरपिछले वर्ष के तुरंत पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान 365 दिन या उससे अधिक भारत में था।
कोई व्यक्ति जो उपरोक्त दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता है, उसे उस पूर्व वर्ष में अनिवासी के रूप में माना जायेगा।
हालांकि, एक भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के व्यक्ति के संदर्भ में, जिसने वर्ष के दौरान मुक्त व्यापार समाप्त होता है भारत की यात्रा की है, उपरोक्त (2) के रूप में उल्लिखित 60 दिनों की कालावधि को 182 दिनों में प्रतिस्थापित किया जायेगा। समरूप रियायत उन भारतीय नागरिकों को उपबंध की गई है जो किसी भी पूर्व वर्ष में एक कर्मी दल सदस्य के रूप में या नौकरी के प्रयोजन से भारत से बाहर जाते हैं।
वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा, निर्धारण वर्ष 2021-22 से, उपरोक्त अपवाद में संशोधन किया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि उपरोक्त (2) के रूप में उल्लिखित 60 दिनों की कालावधि को 120 दिनों के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा, यदि कोई भारतीय नागरिक मुक्त व्यापार समाप्त होता है या भारतीय मूल का व्यक्ति जिसकी कुल आय, विदेशी स्रोतों से आय के अलावा, पूर्व वर्ष के दौरान ₹ 15 लाख से अधिक है।
वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा नई धारा 6(1A) भी लागू की है जो निर्धारण वर्ष 2021-22 से लागू है। इसमें यह प्रावधान है कि एक भारतीय नागरिक जिसकी कुल आय ₹ 15 लाख (विदेशी स्रोतों से आय के अलावा) से अधिक है, वह भारत में निवासी के रूप में मानद/मान्य होगा, यदि वह किसी भी देश में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
यह विवरणी व्यक्ति (चाहे निवासी या अनिवासी) और हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब (HUF) के लिए लागू होती है
यह विवरणी व्यक्ति (चाहे निवासी या अनिवासी) और हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब (HUF) के लिए लागू होता है।
अधिकतम अंक: 5
न्यूनतम अंक: 1
मतदाताओं की संख्या: 273